20 मार्च 2020

जिलाधिकारी फ़तेहपुर ने कोरोना को लेकर जारी किया फरमान, रखनी होगी सावधानी और सफाई का ध्यान

 

जिलाधिकारी फ़तेहपुर ने कोरोना को लेकर जारी किया फरमान, रखनी होगी सावधानी और सफाई का ध्यान।  


कार्यालय जिलाधिकारी फतेहपुर

विषयः-कोरोना रोग से रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्य सचिव महोदय उ0 प्रo शासन द्वारा जारी पत्र संख्या-581/पाँच-5-2020 चिकित्सा अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 17 मार्च, 2020 को कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य उपाय लागू करने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।

1.  अपने प्रतिष्ठान के बाहर आगन्तुको एवं कर्मचारियो हेतु हाथ धोने के लिये जल/नल या बर्तन के साथ 1 स्प्रिट रखना सुनिश्चित करें, तथा समस्त आगन्तुको को हाथ धोने के उपरान्त ही प्रवेश करने दे।

2.  बैठने के स्थान/बिलिंग काउन्टर व समान डिलिवरी हेतु टोकन व्यवस्था लागू करें, तथा एक-एक व्यक्ति को इस प्रकार बुलाये कि दो व्यक्तियों के बीच में न्यूनतम एक मीटर की दूरी हो, जहां तक सम्भव हो कि खुले में बैठने की व्यवस्था की जायें तथा दूरी बनाये रखी जाये।

3.  प्रवेश द्वार/निर्गत द्वार से आते जाते समय रुमाल/दुपट्टा या कपडे से मुह/नाक को ढक कर निकलने हेतु कहा जायें।

4.  हाथ मिलाकर अभिवादन न किया जाये, तथा सामान्य प्रयोग की वस्तुयें जिन्हे एक से अधिक लोग प्रयोग करें जैसे माइक, टेबल, कुर्सी के हत्थे, नल की टोटी, सिंक, दरवाजे खिडकियों की कुण्डी, ताला/चाबी. टेलीफोन, कीबोर्ड, फर्श, बर्तन आदि को दिन में कम से कम 02 बार 1% हाइपोक्लोराइट घोल से अवश्य साफ करें।

5.  कपडे की वस्तुये, पर्दा, मेजपोश आदि की प्रतिदिन धुलाई की जायें।

6.  प्रतिष्ठान में काम करने वाले कर्मचारी दिन में 4-5 बार हाथ धोयें आवश्यकतानुसार दस्ताना पहने व कपड़े से मुह और नाक को ढक कर रखे। अपने घर जाने पर हाथ धोकर प्रवेश करें व प्रतिदिन धुला कपडा पहन कर ही आयें।

7.  प्रयुक्त वस्तुओं को निस्तारित करने से पहले उस पर ब्लीचिंग पाउडर 1% घोल डालकर निस्तारित करें।

8.  हाइपोक्लोराइट बनाने की विधि-10 लीटर पानी में 3 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर डालकर घोल ले जिसमें से क्लोरीन गैस की महक निकलने लगे, इसी घोल से कमरे की फर्श व धातु के बहुप्रयोगी उपकरण दिन में कम से कम एक बार साफ कर लें।

9.  कार्मशियल स्प्रिट व सेनिटाइजर का प्रयोग भी हाथ में लगाने व मुलायम वस्तुये कांच, साफ्ट प्लास्टिक को साफ करने में करें।

10.  होटल/रेस्टोरेन्ट में ठहरे हुये विदेशी यात्रियों की सूचना तत्काल जिला सर्विलॉन्स ईकाई के दूरभाष नम्बर 9415045661, 9621600674 पर उपलब्ध कराये। उपरोक्त का कडाई से पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में इपीडेमिक एक्ट 1897 की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही कर दी जाएगी ।

जिलाधिकारी फतेहपुर 


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