17 सित॰ 2016

संदेह पर छूटे छात्र के हत्यारोपी, संदेह का लाभ हत्यारोपियों को

 

FatehpurLive.com , फतेहपुर   : छात्र को अगवा कर उसको मौत के घाट उतारने के मामले की सुनवाई अदालत ने शुक्रवार को की। जिसमे मुकदमे के वादी एवं गवाह में मतभेद होने पर अदालत को संदेह हो गया, जिसका लाभ हत्यारोपियों को मिल गया और बरी कर दिए गए।

यह घटना हथगाम थाना क्षेत्र में 7 जून 2010 महनापुर गांव की है। यहां किशोर सियालाल इलाके के शिव बहादुर इंटर कालेज हथगाम में कक्षा 9 में पढ़ता था। इसे उक्त तिथि को विद्यालय से गांव के दो युवक लिवा ले गए थे और शाम को इसका शव गांव के किनारे एक खेत में पड़ा मिला।

इस पर मृतक के भाई ने गांव के संतोष पर मुकदमा दर्ज कराया था, बाद में विवेचक की विवेचना में मोनू उर्फ अफजल का नाम भी प्रकाश में आ गया था। शुक्रवार को अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई की। वादी एवं गवाह के बयान में भिन्नता पाए जाने पर अदालत को आरोपों में संदेह हो गया। इसका लाभ पाते हुए दोनों आरोपी छूट गए।

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता विजय दुबे एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अर्जुन  सिंह ने अदालत में दलीलें रखते हुए सबूत पेश किए।

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