17 सित॰ 2016

रिश्ते को कलंकित करने वाले दुष्कर्मी पिता को उम्रकैद

 

FatehpurLive.com , फतेहपुर : पुत्री के रिश्ते को कलंकित करने वाले पिता के मामले की सुनवाई शुक्रवार को अदालत ने की और आरोप साबित होने पर आरोपी पिता को उम्रकैद एवं 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुना दी। यह सनसनीखेज वारदात चांदपुर थाने के चांदपुर कस्बे की 22 नवंबर 2015 की रात की है। 



कस्बे के ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ राजा के 5 वर्ष का एक पुत्र एवं 9 वर्ष की एक पुत्री है। बच्चों की मां अपने मायके बांदा किसी काम से चली गई थी और अपने बच्चों को पति एवं दादा, दादी की देखरेख में कर गई थी। उक्त तिथि को बच्चों का पिता पुत्र एवं पुत्री के साथ मकान के छत में सोने के लिए चला गया। बताते हैं कि जब उसका पुत्र सो गया तो उसकी नियत पुत्री पर खराब हो गई और उसके साथ दुष्कर्म किया। 




बताते हैं कि बच्ची बेहोश हो गई। जब उसको सुबह होश आया तो उसने घटना की जानकारी दादा, दादी को दी। यह सुनकर ये लोग अवाक कर रहे और मामले की सूचना बच्ची की मां को जरिए मोबाइल दी। सूचना पाकर मां घर आयी और दादी, दादा के साथ बच्ची को लेकर थाने गई। पुलिस ने पत्नी की तहरीर पर रिश्ते को कलंकित करने वाले पति के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 



शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट -2 की अपर जिला जज रिचा जोशी की अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई की और दुष्कर्म के आरोपी पिता को उम्रकैद की सजा सुना दी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीनरायन पटेल ने दुष्कर्म के आरोपी पिता के खिलाफ अदालत में सबूत रखते हुए तर्क पेश किए। 



आरोपी जमानत पर भी नहीं छूटा था : रिश्ते को कलंकित करने वाला ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ राजा पुत्री से दुष्कर्म के आरोप में जब से जेल गया तब से वह नहीं छूटा। अदालत ने इसकी जमानत भी खारिज कर दी थी। इसकी जमानत उच्च न्यायालय से भी खारिज हो गयी थी।

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